हल्द्वानी में बनेगा हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स, 122 नए पदों को भी मंजूरी; धामी कैबिनेट के 15 बड़े फैसले
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास, श्रमिक हित, कृषि, पर्यटन, खेल और न्यायिक ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने कुल 15 प्रमुख फैसलों को मंजूरी दी। इनमें सबसे अहम निर्णय हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए करीब 40 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित करने का है। इसके अलावा राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।
हल्द्वानी में बनेगा हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स
कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध वन भूमि में से आवश्यकता के अनुसार करीब 40 हेक्टेयर भूमि हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है। प्रस्तावित परिसर में मुख्य न्यायालय भवन, न्यायाधीशों के आवास, अधिवक्ताओं के चैंबर, प्रशासनिक कार्यालय और पार्किंग समेत आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
गौ पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग को भी
सरकार ने गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग के पात्र लोगों को भी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। पात्र लाभार्थियों को अधिकतम दो दुधारू पशुओं की खरीद पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार के मुताबिक इससे पशुपालन को बढ़ावा मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
मजदूरी भुगतान को लेकर बड़ा फैसला
श्रमिकों के हित में उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत नियोक्ताओं के लिए प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा। वेतन भुगतान डिजिटल माध्यम से करने और समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष श्रमिकों को समान वेतन देने का प्रावधान भी किया गया है।
क्रीड़ा विश्वविद्यालय के लिए 122 नए पद
हल्द्वानी के गौलापार में विकसित हो रहे उत्तराखंड के राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। करीब 90 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करना और मिशन ओलंपिक-2036 के लक्ष्यों को मजबूती देना है।
हरिद्वार तक पहुंचेगा गंगा एक्सप्रेस-वे
कैबिनेट ने मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच एमओयू को मंजूरी दी है। इस परियोजना से हरिद्वार की कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ धार्मिक एवं पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने की तैयारी
राज्य में ईको टूरिज्म गतिविधियों को गति देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति जबरखेत मॉडल की तर्ज पर नए ईको टूरिज्म हब विकसित करने के साथ ट्रेकिंग और पर्वतारोहण नीति को आगे बढ़ाने का काम करेगी।
छात्रावासों के संचालन के लिए नई नियमावली
समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रावासों के लिए संचालन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है। इससे छात्रावासों के संचालन में एकरूपता और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाएगा।
जल जीवन मिशन की योजनाएं ग्राम पंचायतों को मिलेंगी
जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कमीशनिंग और ग्राम पंचायतों तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरण के लिए प्रोटोकॉल को मंजूरी दी गई। इससे पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव में स्थानीय स्तर पर भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।
औद्योगिक विवादों के समाधान की व्यवस्था मजबूत
उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत श्रमिकों और उद्योगों के बीच विवादों के समाधान की प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। शिकायत समितियों के गठन और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है।
वन विकास निगम की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव
उत्तराखंड वन विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। स्केलर पदों पर भर्ती के लिए 100 अंकों की परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास होगा।
जीएसटी और सहकारी समितियों से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को मंजूरी देते हुए राज्य के जीएसटी कानूनों में केंद्र के संशोधनों के अनुरूप बदलाव का रास्ता साफ किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में सहकारी समिति नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके तहत कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को भी सहकारी समितियों का सदस्य बनने का अधिकार दिया गया है।
धामी कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
कैबिनेट ने बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सहायता कोष संचालन समिति में प्रतिनिधित्व संबंधी संशोधन को भी मंजूरी दी। साथ ही विभिन्न विभागों से संबंधित नियमावलियों और प्रक्रियाओं में आवश्यक संशोधनों को स्वीकृति दी गई।
एक नजर में 15 प्रमुख फैसले
- सामान्य वर्ग को भी गौ पालन योजना का लाभ।
- दुधारू पशुओं की खरीद पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी।
- मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी।
- हर माह 7 तारीख तक मजदूरी भुगतान अनिवार्य।
- महिला-पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन।
- हल्द्वानी में हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए करीब 40 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण।
- राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के लिए 122 नए पद।
- मेरठ-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तार के लिए यूपी से एमओयू।
- ईको टूरिज्म के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का पुनर्गठन।
- समाज कल्याण छात्रावास संचालन नियमावली-2026 को मंजूरी।
- जल जीवन मिशन की योजनाओं के हस्तांतरण का प्रोटोकॉल।
- औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को मंजूरी।
- वन विकास निगम सेवा नियमों में संशोधन।
- जीएसटी संशोधन अध्यादेश को मंजूरी।
- सहकारी समिति नियमावली समेत अन्य प्रावधानों में संशोधन।