बदरीनाथ चढ़ावा चोरी केस: प्रमोद नौटियाल की जमानत अर्जी खारिज, फिलहाल जेल में रहेंगे
चमोली। बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी एवं कथित गबन मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय, चमोली ने मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के आदेश के बाद प्रमोद नौटियाल फिलहाल पुरसारी जिला कारागार में न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार ने जमानत याचिका खारिज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच एसआईटी द्वारा लगातार जारी है। प्रारंभिक जांच में मिले सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी का दावा है कि कुछ सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कथित रूप से चढ़ावे की नकदी अपनी जेब में रखते हुए दिखाई दिया।
प्रमोद नौटियाल, बदरी-केदार मंदिर समिति के तत्कालीन अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निजी सचिव थे। उन्हें 8 जुलाई को दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
मामले में पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान भी न्यायिक हिरासत में हैं। एसआईटी स्टॉक रजिस्टर, चढ़ावा अभिलेख, सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेजों की जांच के साथ मंदिर समिति के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी का कहना है कि सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।