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भू-कानून उल्लंघन पर नैनीताल DM की बड़ी कार्रवाई, 250 वर्ग मीटर जमीन राज्य सरकार में निहित

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By Pahadnews24
August 6, 2026 • 1 min read
भू-कानून उल्लंघन पर नैनीताल DM की बड़ी कार्रवाई, 250 वर्ग मीटर जमीन राज्य सरकार में निहित
भू-कानून उल्लंघन पर नैनीताल DM की बड़ी कार्रवाई, 250 वर्ग मीटर जमीन राज्य सरकार में निहित (Photo: Pahad News)

नैनीताल: उत्तराखंड के भू-कानून के उल्लंघन के मामले में नैनीताल जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने उपजिलाधिकारी नैनीताल को राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेने के निर्देश दिए हैं।

 

प्रशासन के अनुसार, जांच में पाया गया कि पूनम त्रिखा, निवासी बल्लभगढ़ (हरियाणा), के नाम पहले से ग्राम खपराड़ में श्रेणी-1(ग) की 500 वर्ग मीटर भूमि दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा ने ग्राम सतबूंगा में 250 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि खरीदी। सुनवाई के दौरान दंपती ने अलग-अलग रहने का दावा किया, लेकिन जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) ने अदालत को बताया कि दोनों के बीच विधिक रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है और पूनम त्रिखा के नाम दर्ज भूमि अभी भी राजस्व अभिलेखों में कायम है।

 

अभिलेखों और दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने माना कि निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का क्रय भू-कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके बाद ग्राम सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए गए। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को भू-कानून के उल्लंघन के मामलों में सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है।


 

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