🚨 BREAKING NEWS
Advertisement
Advertise with us
Homeअपराधपिथौरागढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले...

पिथौरागढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में युवक गिरफ्तार, महिला के नाम से बना रखा था फेक अकाउंट

P
By Pahadnews24
May 28, 2026 • 1 min read
पिथौरागढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में युवक गिरफ्तार, महिला के नाम से बना रखा था फेक अकाउंट
पिथौरागढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में युवक गिरफ्तार, महिला के नाम से बना रखा था फेक अकाउंट (Photo: Pahad News)

पिथौरागढ़। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के मोबाइल फोन से आपत्तिजनक सामग्री मिलने के साथ ही महिला के नाम से बनाए गए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का भी खुलासा हुआ है।


 

पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे  ने बताया कि एनसीआरपी (National Cyber Crime Reporting Portal) के माध्यम से एनसीएमईसी (National Center for Missing & Exploited Children) से पिथौरागढ़ पुलिस को चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत मिलने के बाद एसओजी और साइबर सेल की टीम ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की।


 

जांच में सामने आया कि आरोपी युवक ने अपने मोबाइल फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री डाउनलोड कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए शेयर की थी। इसके बाद गंगोलीहाट कोतवाली पुलिस ने चहज निवासी विपिन चंद्र के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (बी) के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच एसओजी प्रभारी नीरज भाकुनी को सौंपी गई।


 

पुलिस जांच में यह भी पता चला कि आरोपी ने महिला के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर लोगों से संपर्क किया था। साथ ही मोबाइल फोन में बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री संग्रहित कर सोशल मीडिया के जरिए भेजी जा रही थी।


 

एसपी अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित पांच अन्य शिकायतें भी सामने आई हैं, जिनकी जांच जारी है।


 

पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी वीडियो या फोटो देखना, डाउनलोड करना, संग्रहित करना अथवा सोशल मीडिया पर शेयर करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(बी) के तहत दंडनीय अपराध है।


 

अपराध UTTARAKHAND