हल्द्वानी RTO कार्यालय में फायरिंग मामले में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी निलंबित
हल्द्वानी। संभागीय परिवहन कार्यालय (RTO) हल्द्वानी में शस्त्र से फायरिंग के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कार्यालय परिसर में शस्त्र लाने और फायरिंग करने का आरोप है।
2 सितंबर 2026 को संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी की ओर से भेजी गई आख्या के मुताबिक, महेंद्र सिंह नेगी पर आरोप है कि उन्होंने 1 सितंबर को बिना अनुमति कार्यालय में शस्त्र लाया और शाम करीब 3:40 बजे कर पंजीयन अनुभाग के बाहर शस्त्र से फायर किया। घटना के बाद कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया तथा सरकारी कामकाज भी प्रभावित हुआ।
आख्या में प्रथम दृष्टया उनके कृत्य को उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3(1) एवं 3(2) का उल्लंघन माना गया है। आरोपों की गंभीरता और आरोप सिद्ध होने की स्थिति में दीर्घ शास्ति की संभावना को देखते हुए अनुशासन एवं अपील नियमावली के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
ऊधमसिंह नगर कार्यालय से किया गया संबद्ध
निलंबन अवधि के दौरान महेंद्र सिंह नेगी को उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर से संबद्ध किया गया है। आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता और अनुमन्य महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
हालांकि, भत्ते के लिए उन्हें यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि निलंबन अवधि के दौरान वह किसी अन्य सेवा, योजना, व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद RTO कार्यालय में हुई फायरिंग की घटना को लेकर विभागीय स्तर पर मामला और गंभीर हो गया है।