HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर में छात्रसंघ चुनाव का कार्यक्रम घोषित, 11 सितंबर को होगा मतदान
श्रीनगर। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर, श्रीनगर में छात्रसंघ चुनाव 2026-27 की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. एमसी सती ने चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 11 सितंबर 2026 को मतदान होगा और इसी दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।
छात्रसंघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह-सचिव, कोषाध्यक्ष और छह कार्यकारिणी सदस्यों के पदों के लिए चुनाव कराया जाएगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय छात्रसंघ प्रतिनिधि (यूआर) का भी निर्वाचन होगा।
2 और 3 सितंबर को नामांकन
जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रत्याशी 2 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक और 3 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 5 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और उसी दिन शाम 5 बजे प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी। नामांकन वापसी की प्रक्रिया 5 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी।
11 सितंबर को मतदान और मतगणना
छात्रसंघ चुनाव के लिए 11 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना शुरू होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 12 सितंबर को सुबह 10 बजे एसीएल हॉल में आयोजित किया जाएगा।
प्रत्याशियों के लिए आयु और उपस्थिति की शर्त
चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, प्रस्तावक और अनुमोदक का बिड़ला परिसर का नियमित/संस्थागत छात्र होना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रत्याशी के लिए 100 रुपये नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है। स्नातक स्तर के प्रत्याशी की आयु 1 जुलाई 2026 को 17 से 22 वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्याशी की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अवधि के आधार पर आयु सीमा में एक वर्ष की छूट का प्रावधान है। प्रत्याशी के लिए अपनी कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति भी अनिवार्य रखी गई है।
विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय द्वारा दंडित छात्र-छात्रा छात्रसंघ के किसी पद का चुनाव नहीं लड़ सकेगा। प्रत्याशियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
5 हजार रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी
चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी को अधिकतम 5,000 रुपये तक खर्च करने की अनुमति होगी। इससे अधिक खर्च किए जाने पर निर्वाचन निरस्त किया जा सकता है। चुनाव परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह के भीतर प्रत्येक प्रत्याशी को अपने चुनावी खर्च का प्रमाणित लेखा-जोखा मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
मतदान के दिन प्रचार सामग्री पर रोक
चुनाव प्रक्रिया में लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के साथ विश्वविद्यालय स्तर पर जारी संशोधनों और निर्देशों का पालन किया जाएगा। मतदान के दिन परिसर में किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री लेकर प्रवेश करने पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उसका नामांकन अथवा निर्वाचन भी अवैध घोषित किया जा सकता है।
बराबर मत मिलने पर लॉटरी से होगा फैसला
यदि किसी पद के चुनाव में दो या उससे अधिक प्रत्याशियों को समान मत प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में लॉटरी (ड्रा) प्रक्रिया के माध्यम से विजेता का निर्धारण किया जाएगा।
चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही बिड़ला परिसर में छात्रसंघ चुनाव को लेकर छात्र नेताओं और छात्र संगठनों की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। आने वाले दिनों में नामांकन और प्रचार के साथ परिसर का चुनावी माहौल भी गरमाने की उम्मीद है।