जंतर-मंतर के 1.5 किमी दायरे में 8 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद, सुरक्षा के मद्देनजर गृह मंत्रालय का आदेश
नई दिल्ली: जंतर-मंतर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, जंतर-मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार की मोबाइल इंटरनेट सेवाएं इस अवधि के दौरान बंद रहेंगी।
गृह मंत्रालय ने यह आदेश दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के तहत जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी संभावित हिंसा या अपराध को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश को केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी प्राप्त है और इसे लागू करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है।
यह फैसला जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र-युवा प्रदर्शनों के बीच लिया गया है। हाल के दिनों में प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस के बीच कई बार तनावपूर्ण स्थिति भी देखने को मिली है। इसी पृष्ठभूमि में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है।
आदेश के अनुसार, निर्धारित क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट पूरी तरह बाधित रहेगा, जिससे प्रदर्शनकारियों, स्थानीय लोगों, व्यापारियों और मीडिया की ऑनलाइन संचार सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। समाचार लिखे जाने तक इस निर्णय पर सरकार या प्रदर्शनकारी संगठनों की ओर से कोई अतिरिक्त आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।
इस बीच, न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल (NDMC) के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के निर्देशों का हवाला देते हुए व्यापारियों और प्रतिष्ठान संचालकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें सभी से प्रशासन का सहयोग करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान से बचा जा सके।