खान सर को बड़ी राहत: गिरफ्तारी पर अंतरिम रो
पटना की जिला अदालत से चर्चित शिक्षक फैज़ल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत मिली है। कोचिंग फायरिंग मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस को मामले की केस डायरी और खान सर का आपराधिक इतिहास अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी।
यह मामला 2 जून की रात पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर हुए हमले से जुड़ा है। घटना के दौरान खान सर के दो सुरक्षा गार्डों द्वारा हवाई फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया। अदालत के ताजा आदेश के बाद फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी, हालांकि उनकी अग्रिम जमानत पर अंतिम फैसला 20 जून की सुनवाई में होगा।